कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 25 सितंबर 2025: मकान निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने आज अमृतसर के अपने दौरे के दौरान शहर के प्रमुख कॉलोनाइजरों के साथ बैठक की। बैठक के बाद विभाग के अधिकारियों को जिले में अनधिकृत रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए।
मुंडिया ने बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि यदि कोई भी कॉलोनाइजर सरकार की अनुमति के बिना कॉलोनी विकसित करता है तो इन अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध पापड़ा एक्ट-1995 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक कुल 99 अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध पापड़ा एक्ट-1995 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा गया है, जिसके अनुसार अनधिकृत कॉलोनी बनाने वाले को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि अमृतसर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक जिले में विकसित हो रही कुल 40 अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध ढहाने की कार्रवाई की जा चुकी है, जो भविष्य में भी निरंतर जारी रखी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अमृतसर विकास प्राधिकरण द्वारा जिले में विकसित हो रही अनधिकृत कॉलोनियों की सूची विवरण सहित आम जनता की जानकारी के लिए अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।
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