कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 2 मार्च 2026: सत्र न्यायाधीश अमृतसर की अदालत ने गुरदीप सिंह उर्फ गांधी को कुलदीप सिंह उर्फ इशू की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने की कोशिश करने के लिए तीन वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा भी दी गई है।
मुकदमे के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के अनुसार, 11 सितंबर 2023 को शाम करीब 8 बजे हरपाल सिंह अपना ऑटो-रिक्शा चला रहा था और उसके साथ कुलदीप सिंह उर्फ इशू बैठा हुआ था। जब वे जी.टी. रोड, छेहरटा के पास ढिल्लों बस स्टैंड के निकट पहुंचे, तब दोषी ने उन्हें रोका। आरोपी ने कुलदीप सिंह को ऑटो से बाहर निकालकर तेजधार हथियार से हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घायल को तुरंत सिविल अस्पताल अमृतसर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
चिकित्सकीय जांच में तेजधार हथियार से लगी गंभीर चोट और आंतरिक रक्तस्राव को मृत्यु का कारण बताया गया। जांच के दौरान आरोपी को 3 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया। हालांकि हथियार बरामद नहीं हो सका, अदालत ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और चिकित्सकीय साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए अपराध सिद्ध कर दिया।
अभियोजन पक्ष ने फांसी की सज़ा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इस मामले को “दुर्लभ से दुर्लभतम” श्रेणी में न मानते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
यह फैसला अपराध के विरुद्ध कानून की सख्त भूमिका और न्याय प्रणाली पर लोगों के विश्वास को दर्शाता है।
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