मान सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के 4,817 लाभार्थियों के लिए 24.57 करोड़ रुपये जारी : विधायक दलबीर सिंह टोंग

आशीर्वाद योजना के तहत 15 जिलों में लाभार्थियों को मिली वित्तीय सहायता
कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपये की आर्थिक मदद

कल्याण केसरी न्यूज़, बाबा बकाला/अमृतसर, 6 मार्च 2026: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगातार कार्य कर रही है। इसी दिशा में काम करते हुए पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अनुसूचित जातियों से संबंधित बेटियों के विवाह के लिए 4,817 योग्य लाभार्थियों को 24.57 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विधानसभा क्षेत्र बाबा बकाला साहिब के विधायक दलबीर सिंह टोंग ने बताया कि श्री अमृतसर साहिब, बरनाला, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, एस.ए.एस. नगर, संगरूर, मलेरकोटला और तरनतारन इन 15 जिलों से कुल 4,817 आवेदन आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए थे, जिन्हें कवर करते हुए राशि जारी की गई है।
उन्होंने बताया कि इस राशि से श्री अमृतसर साहिब के 739, बरनाला के 172, फरीदकोट के 190, श्री फतेहगढ़ साहिब के 124, गुरदासपुर के 437, होशियारपुर के 471 और जालंधर के 135 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार लुधियाना (272), मोगा (260), श्री मुक्तसर साहिब (410), पटियाला (519), एस.ए.एस. नगर (124), संगरूर (305), मलेरकोटला (98) और तरनतारन (561) के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया गया है।
विधायक दल्बीर सिंह टोंग ने कहा कि आशीर्वाद योजना के तहत कम आय वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पंजाब का स्थायी निवासी होना, गरीबी रेखा से नीचे होना तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना आवश्यक है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 32,790 रुपये से कम है, उनकी दो बेटियों तक इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि यह वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने तथा समावेशी विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि हर योग्य परिवार तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सम्मान और पारदर्शिता के साथ पहुंच सके।

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