कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 6 मार्च 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रुपिंदर पाल सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विभिन्न आदेश जारी किए हैं।
रोष रैलियों और धरना-प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (देहाती) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले थाना क्षेत्रों के गांवों और कस्बों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, रोष रैलियां, धरने, बैठकें करने, नारे लगाने या प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासन के ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में कुछ राजनीतिक संगठन जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन, धरने, रैलियां और प्रदर्शन करने की योजनाएं बना रहे हैं तथा लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान होने तथा कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। इसलिए शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों के जान-माल की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना आवश्यक है।
मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और फायरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध
जिले के देहाती क्षेत्र में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर आने, हवाई फायर करने तथा सोशल मीडिया पर इस प्रकार की गतिविधियों को प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि सीनियर पुलिस कप्तान अमृतसर (देहाती) ने उनके ध्यान में लाया है कि कई मैरिज पैलेसों और धार्मिक स्थलों पर आयोजित समारोहों के दौरान लोग हथियार लेकर आते हैं और हवाई फायर करते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती है। इसलिए जिले के देहाती क्षेत्रों में मैरिज पैलेसों के अंदर हथियार ले जाने और हवाई फायर करने पर रोक लगाना आवश्यक है।
पुलियों और सड़कों पर बनी रेलिंग तथा डिवाइडर तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला अमृतसर में पुलियों और सड़कों पर लगी रेलिंग को तोड़ने तथा सड़कों या फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान बने डिवाइडरों को तोड़कर अस्थायी रास्ता बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि जिले में कई पुलियां और सड़कें बिना रेलिंग के हैं। इसके अलावा कुछ लोग, ठेकेदार या विभाग फसल कटाई से संबंधित मशीनें, डिच मशीनें और ट्रालियां आदि ले जाने के लिए तंग पुलियों के डिवाइडर तोड़ देते हैं या सड़क और फ्लाईओवर निर्माण के दौरान बने डिवाइडर तोड़कर अस्थायी रास्ते बना लेते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इन घटनाओं को रोकने के लिए यह प्रतिबंध आवश्यक है।
सीमा पर कंटीली तार के पास किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध
जिला अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (देहाती) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले थाना क्षेत्रों में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगी कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिला अमृतसर में पड़ने वाली भारत-पाकिस्तान सीमा पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के कारण सीमा की सुरक्षा, देश की शांति और कानून-व्यवस्था को खतरा हो सकता है। इसलिए लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संभावित घटनाओं की रोकथाम के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश 6 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा।

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