खाने वाले पदार्थो में मिलावट माइन पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

अमृतसर : मुख्य मंत्री पंजाब कैप्टेन अमरेंदर सिंह की और से शुरू की गए तंदरुस्त पंजाब मिशन तहत लोगो को तंदरुस्त रखने के उदेश्य साथ ज़िले में फ़ूड सेफ्टी एक्ट को हर हालत में लागु करने के लिए डिप्टी कमिश्नर कमलदीप सिंह संघा द्वारा दिए गए निर्देशा अनुसार करवाई करते हुए जिला सेहत अधिकारी लखबीर सिंह भोगवाल्या , गगनदीप कौर फ़ूड सेफ्टी अधिकारी , और सिमरनजीत सिंह गिल  फ़ूड सेफ्टी अधिकारी ने शहर में करयाणा बेचने वाले दुकानदारों साथ विस्तृत मीटिंग करके खाने वाले पदार्थो मैं मिलावट मिलने पे होने वाली सज़ा और जुर्माने आदि बारे बताया।

उन्होंने बताया की खाने वाले पदार्थो का कारोबार करने वाले हर एक वपरी को फ़ूड सेफ्टी एक्ट के अधीन रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है , इसके लिए किसी ऑफिस जाने की ज़रुरत नहीं है , बल्कि  विभाग की वेबसाइट पे जेक फीस भरके ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। उन्होंने कहा की डिप्टी कमिश्नर संघा ने इस लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है और जो भी कारोबार इस दिन तक अपना लाइसेंस नहीं लेगा , उसके खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी।  उन्होंने बताया की इस सम्भंधित किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए विभाग के अधिकारीयों से सिविल सृजन ऑफिस में सम्पर्क किया जा सकता है। डॉ. भगोवालिया ने बताया की सरे कारोबार के लिए यह ज़रूरी है की खाने-पीने की वस्तुओ की संभल  त्तथा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाये ,ताकि आम लोग बिमारियों से बच सके. उन्होंने बताया की बताया की गरम मसाले और भोजन पदार्थो में मिलावट के कारण कैंसर व् गुर्दे के भयानक रोग हो सकते है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा की भविष्य में सरे करोबार की निरंतर जाँच की जाएगी और जो भी मिलावट करता या मिलावटी सामान बेचता पकड़ा गया उस खिलाफ कानूनी करवाई की जाएगी , जिस तहत भरी जुरमाना के साथ साथ 5  साल तक ी सजा भी हो सकती है। उन्होंने कहा की फ़ूड सेफ्टी एक्ट के तहत खुले में मसले बेचने पे पूर्ण रोक लगा दी गयी है। 

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