ऑटो रिक्शा पर जरूरत से ज्यादा स्कूल बच्चो को बिठाने पर प्रतिबंध 

अमृतसर : जिला मेजिस्ट्रेट अमृतसर कमलदीप सिंह संघा दायित्व सौजन्य संघवाद 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हुकम जारी किये है कि कोई भी वाहन/ऑटो-रिक्शा चालक जरूरत से ज़्यदा बच्चो को स्कूल नहीं लेकर जायेगा। सभी स्कूल के प्रिंसिपल /हेडमास्टर यह यकीन  दिलाएंगे कि वह अपने स्तर पर  बच्चो के माता-पिता को इसके बारे में  जागरूक करवायेंगे। इस प्रतिबंध  का हुकम सख्ती से 13 नवम्बर 2018 तक आवेदन जारी रहेगा।

आज्ञाओं में यह बताया गया है कि जिला अमृतसर में स्कूलों में जाने वाले वाहन/ऑटो-रिक्शा जरूरत से ज़्यदा बच्चो को स्कूल में ले जाते है, जिस के कारण आने-जाने के साथ-साथ कोई दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है।

Check Also

प्राप्त शिकायतों का 30 मिनट के अंदर समाधान करने का आदेश दिया

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 08 मई: आगामी लोकसभा चुनावों के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अमृतसर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *