सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वालों को होगा 5 से 10 हजार रुपये जुर्माना: जिलाधीश

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 25 जुलाई: जिलाधीश शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने स्पष्ट किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा गत दिवस दिए गए नये दिशा निदेर्शों अनुसार जिले में घरेलू एकांतवास का उल्लंघन करने वाले कोविड मरीजों को और रैस्टोरैंट व खाने पीने वाले व्यापारिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपए जुमार्ना किया जाएगा। उन्होने कहा कि महामारी के फैलाव को रोकने हेतु सख्ती की जाएगी और भीड़ दौरान सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वाले पर तयशुदा संख्या से अधिक एकत्रता करने वालों पर 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा।
वर्णननीय है कि इससे पहले सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना, घरेलू एकांतवास की हिदायतों के उल्लंघन पर 200 रुपए और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाता था। उन्होने कहा कि मौजूदा दिशा-निदेर्शों मुताबिक दुकानों /व्यापारिक स्थानों को सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर 2000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा जबकि बसों और कारों में ऐसी उल्लंघन करने पर श्रृंखलावर 3,000 रुपए और 2,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा और आटो-रिक्शा /दो-पहिया वाहनों के सम्बन्ध में 500 रुपए जुर्माना देना होगा। उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से जारी दिशा-निदेर्शों के अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य करन के अमल को सख्ती के साथ यकीनी बनाने के लिए कड़े कदम उठाने के हुक्म दिए हैं।
जिलाधीश ने गुरुद्वारों, मंदिरों और अन्य स्थानों के माध्यम से धार्मिक हस्तियों से भी इस संबंध में जागरूकता पैदा करने की अपील की, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि धरने के दौरान भी सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाना चाहिए और ऐसा ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होने कहा कि अगर हमने कोरोना पर जीत प्राप्त करनी है तो सेहत विभाग की हिदायतों का पालन करना होगा। उन्होंने समूह शहरवासियों को मास्क, सामाजिक दूरी जैसे आदेशों को सरकारी आदेश के रूप मे नहीं बल्कि अपनी रक्षा हेतु मुख्य रखते हुए इसका पालन करें।

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