बच्चे बुज़ुर्ग माँ बाप से नहीं हथिया सकेंगे संपत्ति -ज़िलाधीश

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर्,5 जनवरी:-–बज़रुग नागरिक /माता पिता अपने बच्चों के पास से उन की सही देखभाल सम्बन्धित या संपत्ति के किसी विवाद की सूरत में अपनी शिकायत सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 अधीन उप मंडल मैजिस्ट्रेट को लिखित में के सकते हैं और शिकायत सही होने की सूरत में बच्यें को माता पिता के घर से बाहर भी निकाला जा सकता है।इस सम्बन्धित ज़िला स्तरीय समिति सीनियर सिटिजन एक्ट 2007 सम्बन्धित मीटिंग ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो के दफ़्तर में हुई। मीटिंग को सबोधन करते गुरप्रीत सिंह ने बताया कि एक्ट 2007 के अधीन सीनियर सिटिजन को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं और यदि कोई इतना अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। ज़िलाधीश ने बताया कि पुलिस स्टेशन में सीनियर सिटीजनों की शिकायतें सम्बन्धित एक अलग रजिस्टर मेन्टेन होना चाहिए। उन्होंने मीटिंग में उपस्थित पुलिस आधिकारियों को कहा कि सीनियर सिटीजनों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक अलग खोज फ्री नंबर शुरू किया जाये।ज़िलाधीश ने बताया कि सीनियर सिटीजनों के लिए सेव केंद्र, दफ्तरों और अस्पतालों में अलग लाईनों होनीं चाहीऐ हैं और उन के काम पहल के आधार पर किये जाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी बिलडिंगें और बस अड्डों में बुज़ुर्गों के लिए अलग टूटी हुई कौड़ी निर्धारित मापदंड अनुसार बनाऐ जाएँ। ज़िलाधीश ने कहा कि सीनियर सिटिजन हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं और हमारा सब का फर्ज बनता है कि हम इतना के कामों को पहल के आधार पर करें।इस मौके पूर्व मंत्री मैडम लक्ष्मी कांता चावला, हिमांशु अग्रवाल, कंवलप्रीत सिंह यह:पी: सुरख़ी, ज़िला समाज भलाई अफ़सर सर असिन्दर सिंह, पी:कर: शर्मा, डा: लहम्बर सिंह रीटा सिवल सर्जन के इलावा ओर अधिकारी भी उपस्थित थे।

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