30 अप्रैल 2021 तक शाम को 6बजे के बाद किये जाते विवाह समागमों को हिदायतें अनुसार प्रवानगी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 28 अप्रैल: कोविड -19 से बचाव के मद्देनज़र पंजाब सरकार की तरफ से पहले से जारी दिशा निर्देशों की लगातारता में जारी किये ओर हुक्मों की पालना करते ज़िला मैजिस्ट्रेटज़िलाधीश ने नये पाबंदी हुक्म जारी किये हैं। इन हुक्मों अनुसार 30 अप्रैल 2021 तक शाम को 6बजे के बाद किये जाते विवाह समागमों में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की आज्ञा नहीं होगी और विवाह समागम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित उप मंडल मैजिस्ट्रेट से कर्फ़्यू के पास प्राप्त करना ज़रूरी होगा और विवाह समागम की समाप्ति का समय रात 9बजे तक होगा। ज़िला मैजिस्ट्रेट ने हुक्म जारी करते कहा कि 1मई, 2021 या उस के बाद सभी विवाह की तरीकें /समय सम्बन्धित परिवारों की तरफ से कोविड की नयी हिदायतें के अनुकूल फिर तय की जाएँ।इन हुक्मों के अंतर्गत मालज़ और मल्टीप्लेक्स आदि में स्थित दुकानों समेत सभी दुकानों रोज़मर्रा की शाम 5बजे बंद करनीं लाज़िमी होंगी परन्तु होम डलीवरी रात 9बजे तक की जा सकती है।रात का कर्फ़्यू जो कि पहले रात 8बजे से प्रातःकाल 5बजे तक लागू थी, अब नये हुक्मों मुताबिक रोज़मर्रा की शाम 6बजे से आगे वाली सुबह 5बजे तक जारी रहेगा जिससे ग़ैर ज़रूरी गतिविधियों पर रोक लग सगे। हुक्मों में कहा गया है कि हफ्तावारी कर्फ़्यू का समय शनिवार प्रातःकाल 5बजे से सोमवार प्रातःकाल 5बजे तक होगा परन्तु ज़रूरी गतिविधियों को इस कर्फ़्यू से सिवाय रहेगी।
सभी प्राईवेट दफ़्तर समेत सर्विस इंडस्ट्री को सिर्फ़ घर से ही काम करन की परवानगी होगी।
हुक्मों में कहा गया है कि कोविड दौरान लोगों की रोज़मर्रा की की ज़रूरतों के मद्देनज़र कुछ ज़रूरी सेवाओं में सिवाय दी गई है जिन में कैमिस्ट की दुकानों और ओर ज़रूरी वस्तुएँ जैसे दूध, डेरी प्रोडक्टस, सब्जियाँ और फल आदि की बिक्री सेवाओं को इस कर्फ़्यू दौरान सिवाय होगी। इस के इलावा उत्पादन के साथ सम्बन्धित उद्योग और इस समान की ढुलाई ढुलाई के लिए कार्यशील मुलाजिमों या लेबर को आने जाने की आज्ञा होगी परन्तु सम्बन्धित उद्योग ऐसे मुलाजिमों और मज़दूरों को इस मंतव्य के लिए अपेक्षित परवानगी पत्र जारी करेगा।
हुक्मों में कहा गया है कि हवाई, रेल गाड़ीयाँ और बसें आदि में यात्रा करन वाली सवारियों को इस कर्फ़्यू दौरान सिवाय दी गई है। इस के इलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों में होने वाले उसारी कामों को भी सिवाय दी गई है। गेहूँ के खरीद कामों साथ साथ कृषि, बाग़बानी, पशु पालन और वैटरनरी सेवाओं, ई -कामर्स और सभी वस्तुओं की यातायात के इलावा लोगों की सुविधा के लिए लगाए जा रहे टीकाकरन कैंपों को कर्फ़्यू दौरान सिवाय दी गई है।
ज़िला मैजिस्ट्रेट ने हिदायत की है कि नेशनल डायरैकटिवज़ फार कोविड -19 मैनेजमेंट गाईडलायनज़, ऐस.ओ.पी. (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) और पंजाब सरकार की तरफ से कोविड से बचाव के लिए जारी हुक्मों को सख़्ती के साथ लागू करवाना यकीनी बनाया जाये।उन्होंने कहा कि कम से -कम 6फुट की दूरी, बाज़ारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जलसा को कंट्रोल में रखना, मास्क डाल कर रखना और जनतक स्थानों पर न थूकना अदि को लागू करवाना यकीनी बनाया जाये।
ज़िला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि इन हिदायतें का उल्लंघन करन वाले विरुद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 सज़ायोग होगी और उल्लंघन करन वालों ख़िलाफ़ आई.पी.सी. (भारतीय दंडवली) की धारा 188 अधीन कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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