लोक अदालतों का उद्देश्य लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय दिलाना: ज़िला और सैशनज़ जज

कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 11 जुलाई: राष्ट्रीय कानूनी सेवाए अथॉरिटी और पंजाब कानूनी सेवाए अथॉरिटी के निर्देशों अनुसार ज़िला और सैशनज़ जज -कम -चेयरमैन ज़िला कानूनी सेवाए अथॉरिटी, जालंधर रुपिन्दरजीत चहल के योग्य नेतृत्व में ज़िला कानूनी सेवाए अथॉरिटी, जालंधर की तरफ से शनिवार को जुडीशियल अदालतों में लंबित दीवानी, वैवाहिक झगड़े, वाहन दुर्घटना दावा केस, बिजली कानून के कम्पांऊडेबल, ट्रैफ़िक चालान, फ़ौजदारी के समझौते हो सकने वाले मामलों और अन्य संस्थानो जैसे बैंकों, बिजली विभाग, भारत संचार निगम और वित्तीय संस्थानों के प्रीलिटीगेटिव मामलों के फ़ैसले राज़ीनामे के द्वारा करवाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए ज़िला और सैशनज़ जज ने बताया कि ज़िला जालंधर में 15, नकोदर में 2और फिल्लौर में 1, कुल 18 बैंच स्थापित किये गए थे, जिन में उपरोक्त श्रेणियों के साथ सम्बन्धित कुल 6153 केस सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिन में से 2902 मामलों का निपटारा मौके पर ही राज़ीनामे के द्वारा करवाया गया। इन मामलों में कुल 115208153 (11 करोड़ 52 लाख 8 हज़ार 153 रुपए) के झगड़े सुलजाए गए।

जालंधर में लगाए गए 15 बेंच  का निरीक्षण ज़िला और सैशनज रुपिन्दरजीत चहल की तरफ से किया गया। उनके साथ डा. गगनदीप कौर, सी.जे.एम. -कम -सचिव ज़िला कानूनी सेवाए अथॉरिटी, जालंधर भी मौजूद थे।लोक अदालतों की महत्ता के बारे में जानकारी देते ज़िला और सैशनज़ जज ने बताया कि लोक अदालतों का उद्देश्य लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय दिलाना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का फ़ैसला अंतिम होता है और इसके फ़ैसले ख़िलाफ़ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों के द्वारा फ़ैसले करवाने के साथ जहाँ पैसे और समय दोनों की बचत होती है वहीं भाईचारा भी बढ़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि आगे वाली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितम्बर 2021 को जालंधर, नकोदर और फिल्लौर में लगाई जायेगी। जो लोग अपने अदलाती झगड़ों का निपटारा लोक अदालत के द्वारा करवाना चाहते हैं, वह अपना आवेदन सम्बन्धित अदालत को दे सकते हैं।आज की लोक अदालतों की जालंधर में अध्यक्षता तेजविन्दर सिंह प्रीज़ाईडिंग अधिकारी,इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल,  सरबजीत सिंह धालीवाल, ललित कुमार सिंगला,  के.के. गोयल, मैडम त्रिपतजोत कौर, मैडम पूनम.आर.जोशी, (समूह अतिरिक्त ज़िला और सैशनज़ जज), चेयरमैन स्थाई लोक अदालत (जन उपयोगी सेवा),  सुधीर कुमार,  भुपिन्दर मित्तल,  गुरकिरन सिंह,  करनवीर सिंह माजू,  जगिन्दर सिंह, मैडम जोशिका सूद,  अमनदीप सिंह घूमने,  जिन्दरपाल सिंह (समूह सिविल जज), फिल्लौर में गुरमहताब सिंह, सिविल जज फिल्लौर और नकोदर में मैडम बलजिन्दर कोर, एस.डी.जे.एम. नकौदर और मैडम राजबिन्दर कौर, सिविल जज नकौदर ने की।
 इस अवसर पर डा. गगनदीप कौर,सी.जे.ऐम्म. -कम -सचिव ज़िला कानूनी सेवाओं अथारटी जालंधर ने बताया कि कानूनी सेवाए अथॉरिटी की तरफ से समय -समय पर यह लोक अदालतों लगाई जाती हैं जिससे कचहरियों में लम्बित ऐसे मामलों, जहाँ कि आपसी बातचीत के द्वारा समझौता हो कर सभ्य हल हो सकता है, का निपटारा किया जा सगे। उन्होंने बताया कि लोग अदालत में केस लगवाने के लिए और कानूनी सेवाओं की अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए पंजाब कानूनी सेवाए अथॉरिटी  के टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर जी.एस. लिद्धर, प्रधान बार असोसिएशन जालंधर,  सन्दीप सिंह संघा, सचिव बार,  जगपाल सिंह धुप्पर, सीनियर मीत प्रधान,  हरलीन कौर, परमिन्दर बेरी,  सुतीकशन सैमरोल,  परवील अबरोल,  सुरजीत लाल, रुपम जगोता,  इन्द्रजीत कुमार, डा. युगदीप कौर,  मनुज अग्रवाल,  के.डी.ऐस. रंधावा,  जगन नाथ, सीनियर असिस्टैंट,  अमरजीत आनंद,  ए.पी.एस पठानिया आदि वकील /समाज सेवक उपस्थित थे।

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