राज में उद्योगों के लिए मेगा प्रोजेक्ट की हुई शुरूआत: ज़िलाधीश

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 9अगस्त: पंजाब के औद्योगिक ढांचो के विकास के लिए सूबा सरकार की तरफ से मेगा प्रोजेक्टों की शुरुआत की गई है। सूबा सरकार की तरफ से मत्तेवाड़ा,बठिंडा और राजपुरा में 1000 एकड़ से अधिक जगह में मेगा इंडस्टी्रअल पार्कों का निर्माण करवाया जा रहा है और लुधियाना में 380 एकड़ में हाई टेक साइकिल नशेबाज़ बनाई गई है, जिस सदका पंजाब में निवेश और रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं।
इस सम्बन्धित जानकारी देते ज़िलाधीश गुरप्रीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से लागू औद्योगिक पालसी 2017 के अंतर्गत अंदर निवेश को उतसाहत करन के लिए मंज़ूर मास्टर पलाण अनुसार नया यूनिट स्थापित करन और राज सरकार की तरफ से स्टैंप ड्यूटी, भूमि तबदीली, बिजली कर और जी यह टी से छूट और ब्याज सब्सिडी भी मुहैया करवाई जा रही है। ने बताया कि उक्त पालसी के अंतर्गत जनरल मैनेजर, ज़िला उद्योग केंद्र, अमृतसर की तरफ से सुसत अंदर 27 नये युूनिट लगवाए गए हैं जिस के साथ सुसत अंदर 590 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इतना इकाईयाँ की तरफ से लगभग 1500 व्याकतियें को रोज़गार प्रदान किया गया है। इस के इलावा 20 निवेशकें की तरफ से विभाग के पोर्टल और अप्लाई किया जा रहा है जिस के साथ लगभग 250 करोड़ रुपए के निवेश साथ साथ तकरीबन 800 व्याकतियें को रोज़गार के मौके मुहैया होंगे।
डिप्टी कमिशनर ने बताया कि सुसत में बेरोज़गार व्याकतियें को स्व रोज़गार के मौके मुहैया करवाने हित प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन करने योजनें स्कीम अधीन साल 2020 -21 दौरांन ज़िला अमृतसर के लिए 258 लाख रुपए सब्सिडी के प्राप्त हुए लक्ष्य विरुद्ध अंदर 90 प्रोजैक्ट लगवाते हुए लाभकारियें को 263 लाख रुपए की सब्सिडी मुहैया करवाई गई और इन इकाईयाँ में लगभग 675 व्याकतियें को रोज़गार दिलाया गया।
इस सम्बन्धित ओर जानकारी देते हुए मानवपी्रत सिंह जज जनरल मैनेजर ज़िला उद्योग केंद्र अमृतसर ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से छोटे और दर्मियाने उद्यमों को स्थापित करन और चलाने के लिए कारोबार करन में आसानी प्रदान करन हित पंजाब राइट टू बिजनस एक्ट 2020 लागू किया गया है जिस के अंतर्गत फोकल पुआइंट अंदर नया यूनिट स्थापित करन के लिए अलग -अलग विभागों के साथ सम्बन्धित ऐतराज़ हीनता सरटीफिकेटें के लिए इन्न -प्रिंसिपल अपरूवल अप्लाई करन के तीन दिनों के अंदर और फोकल पुआइंट के बाहर स्थापित होने वाले ईकाईों को अप्लाई करन के 15 दिनों के अंदर इन्न -प्रिंसिपल अपरूवल जारी की जाती है।

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