रोश रैलियाँ और धरने -प्रदर्शों आदि पर मुकम्मल पाबन्दी

कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर 8सितम्बर 2021 : कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी करते ज़िला अमृतसर शहर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन इलाकों में जलियां वाले बाग़ दे नवीनीकरन के विरोध में अलग -अलग जत्थेबंदियाँ जलियां वाले बाग़ में रोश धरने, रैलियों और मुजाहरे करन की योजनाएँ बना रही हैं। इस लिए जलियां वाले बाग़ की हदूद अंदर पाँच या इस से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने, रोश रैलियाँ, धरना देने, मीटिंगों करने , नारे मारने और प्रदर्शन करन पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया है। जिस के साथ सरकारी और ग़ैर -सरकारी संपत्ति /जायदाद का नुक्सान होने और अमन और कानून की स्थिति बिगड़ने का डर बना रहता है। इस लिए अमन और कानून की स्थिति ठीक बनाऐ रखने और लोगों की जान -माल की चौकीदारी करने के लिए तेज़ी के साथ उपराले करें की ज़रूरत है। यह हुक्म एक तरफा के पास किया जाता है। यह हुक्म 6नवंबर 2021 तक लागू रहेगा।

Check Also

प्राप्त शिकायतों का 30 मिनट के अंदर समाधान करने का आदेश दिया

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 08 मई: आगामी लोकसभा चुनावों के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अमृतसर …