रात 10 बजे से सुबह 5बजे तक रहेगा रात का कर्फ्यू -ज़िलाधीश

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,4 जनवरी:-–कोविड के अधिक रहे खतरे के मद्देनज़र ज़िला मैजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह खेरा ने एक विशेष हुक्म जारी करके ज़िले केअंदर पाबंदियाँ लागू की हैं।इस सम्बन्धित जारी हुक्मों अनुसार जनतक स्थानों और काम के स्थानों और मास्क डालना लाज़िमी किया गया है।

इसी तरह जनतक स्थानों और सामाजिक दूरी रखने और 6फुट की दूरी रखने के लिए निरदेसत किया गया है। इस सम्बन्धित प्रै्रस कान्फ़्रेंस करते हुए ज़िलाधीश ने बताया कि इसी तरह धारा 144 के अंतर्गत जारी इतना हुक्मों अनुसार ग़ैर ज़रूरी यातायात और रात 10 बजे से प्रातःकाल 5बजे तक म्युनिसिपल क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू रहेगा। हालाँकि ज़रूरी गतिविधियों, समान की ढुलाई , सरकारी कामकाज आदि की आज्ञा होगी। इसी तरह हवाई जहाज़, रेलवे और बस से उतर कर अपने घर जाने की आज्ञा भी इस समय दौरान होगी।

इसी तरह स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटियाँ कोचिंग संस्थान आदि को भी बंद रखने की हिदायत की गई है जब कि आनलाइन विधि के साथ पढ़ाई जारी रहेगी।इसी तरह सभी बार, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सपा, म्युज़ियम, माल, रैस्टोरैंट को 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ ही आज्ञा होगी | सारा स्टाफ पूरी तरह वैकसीनेटड हो। रास्टरी अंतररास्टरी खेल मुकाबलों की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों से बिना ओर सब के लिए स्पोर्टस कंपलैक्स, स्टेडिया, स्विमिंग पुल, जिंम भी बंद रहेंगे। बसें 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ ही चल सकेंगी। सरकारी प्राईवेट दफ्तरों, उद्योगों, कंमकाजी स्थानों और पूरी तरह वैकसीनेटड स्टाफ को आने की आज्ञा दी जायेगी। ज़िलाधीश ने बताया कि 500 से अधिक इन्डोर और 700 से अधिक आउटडोर व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने दिया जायेगा और इस की सीमा रेखा 50 प्रतिशत निश्चित की गई है।

उन्होंने बताया कि जनतक स्थानों और केवल उन व्यक्तियों को ही जाने की आज्ञा होगी जितना ने वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवाईं होंगी। उन्होंने बताया कि हरेक व्यक्ति को अपने के पास दूसरी डोज़ के सर्टिफिकेट की हार्ड या साफ्ट कापी रखनी लाज़िमी होगी। इसी तरह सरकारी या प्राईवेट अदारों से कोई भी सेवा उसी व्यक्ति को मिलेगी जिस ने मास्क डाला होगा। बाकी सभी विभाग भी कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती के साथ लागू करना यकीनी बनाऐंगे। प्रैस पत्रकारों के साथ बातचीत करते पुलिस कमिशनर डा:सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि पुलिस को कोविड की हिदायतें की पालना करवाने सम्बन्धित निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले दो -तीन दिन कोविड की हिदायतें सम्बन्धित लोगों को जागरूक किया जायेगा और इस उपरांत मास्क न पहनने वाले या कर्फ़्यू का उल्लंघन करने वालों विरुद्ध धारा 188 अधीन कार्यवाही की जायेगी। डा: गिल्ल ने ज़िला निवासियों से अपील की कि वह करोना की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन की दोनों डोजें ज़रूर लगवाए ।
यह हुक्म 15 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे और हुक्मों का उल्लंघन करने और सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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