चुनाव से 48 घंटे पहले बंद हो जायेगा चुनाव प्रचार, बाहरी लोग हलकों में नहीं रह सकेंगे: डिप्टी कमिशनर

कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 17 फरवरी :  डिप्टी कमिशनर -कम -ज़िला  चुनाव अधिकारी घनश्याम थोरी ने बुद्धवार को सिविल और पुलिस आधिकारियों को भारतीय चुनाव आयोग की सभी प्री- पोल आदेशों की सख़्ती के साथ पालना को यकीनी बनाने के लिए कहा ,क्योंकि प्रचार 20 फरवरी 2022 को होने वाले चुनाव से 48 घंटे पहले बंद हो जायेगा। ज़िला प्रशासन की तरफ से पोलिंग से पहले 48 घंटो के ड्राई डे के इलावा 10 मार्च, 2022 को गिनती वाले दिन भी ड्राई डे का ऐलान किया गया है।

                अलग -अलग हलकों में अलग -अलग उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे सभी राजनीतिक लोगों और बाहरी लोगों को चुनाव प्रचार बंद करके तुरंत हलका छोड़ कर जाना पड़ेगा। ऐसे कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता, जो बाहर से आए हैं और हलके के वोटर नहीं हैं, चुनाव प्रचार की अवधि ख़त्म होने के बाद हलके में नहीं रह सकते। डिप्टी कमिशनर ने सभी  राजनीतिक पार्टियाँ और उम्मीदवारों को सभी बाहरी राजनीतिक लोगों को चुनाव कमिशन के आदेशों से अवगत करवाने के लिए कहा ,जिससे स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को यकीनी बनाया जा सके।

                चुनाव कमिशन के निर्देशो अनुसार सिवल और पुलिस प्रशासन की तरफ से गेस्ट हाऊसों में रहने वालों की सूची पर नज़र रखने के लिए यहाँ पड़ताल करने के इलावा कम्युनिटी हॉल की चैकिंग की जायेगी, जहाँ बाहरी व्यक्तियों /राजनीतिक कारकुन्नोको रखा जा सकता है। डिप्टी कमिशनर ने यह भी बताया कि हलके के बाहर से वाहनों की अवजायी पर नज़र रखने के लिए हलकों की सरहदों पर चैक -पोस्ट स्थापित किए जाएगे। लोगों /लोगों के समूहों की पहचान भी चैक की जायेगी जिससे यह पता लगाया जा सके कि वह वोटर हैं या नहीं।

सुबह 8बजे से शाम 6बजे तक होगा मतदान ,वोटिंग और गिनती वाले दिन ड्राई डे घोषित: डिप्टी कमिशनर ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग  के आदेशों अनुसार ज़िले में 18 फरवरी की शाम  से वोटिंग पूरी होने तक 48 घंटों का ड्राई डे घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि होटलों, रैस्टोरैंट, बार या अन्य दुकानों पर शराब की बिक्री और बाँट पर पाबंदी के आदेश जारी किये जा चुके हैं। इसके इलावा 10 मार्च, 2022 को गिनती वाले दिन भी ड्राई डे घोषित किया गया है।

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