कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर, 27 मई –अमृतसर शहर की सड़कें पर बिना नंबर चलते ई -रिक्शा बिल्कुल ग़ैर कानूनी हैं और इतना को आम वाहनों की तरह विभाग के पास दर्ज करवाना और उक्त मिला हुआ नंबर वाहन पर लगाना लाज़िमी है। उक्त दिखावा सैक्ट्री आर. टी ए स. अरशदीप सिंह ने ई -रिक्शा बेचने वाले डीलरों के साथ की मीटिंग में करते कहा कि उक्त रिक्शा की रजिशटरेन दूसरे डीलरों की तरह आपके की तरफ से ही की जानी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस लिए हरेक डीलर अपना ट्रेड सर्टिफिकेट बनाए और वाहन की आई. डी. दर्ज करवाए। इसके बाद में वह हरेक बेचे जाने वाले ई -रिक्शा को विभाग के पास आन -लायन दर्ज करवाए और वहाँ से प्राप्त हुए रजिस्ट्रेशन नंबर को ई -रिक्शा पर लगाए। उन्होंने उक्त दस्तावेज़ की पूर्ति के लिए सभी डीलरें को एक हफ़्ते का समय देते कहा कि अगले शुक्रवार के बाद यदि किसी डीलर ने बिना नंबर लगाए ई -रिक्शा बेचा तो उस विरुद्ध कानून अनुसार बनती सख़्त से सख़्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी ई -रिक्शा मकान मालिकों को भी स्पष्ट किया कि वह अपने वाहनों के नंबर लेने पर उसे अपने वाहन पर लगा कर ही शहर की सड़कें और लाने।
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