कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 23 नवंबर;-डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने अमृतसर जिले में काम करने वाले सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करें। थोरी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि जो भी दवा विक्रेता ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 65 (5) एवं (9) के तहत एक्स एवं एच श्रेणी की दवाएं बेच रहा है।वह हर हाल में एक माह के अंदर ये कैमरे लगवाना सुनिश्चित करें।उन्होंने जिला औषधि नियंत्रक प्राधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी को यह भी निर्देश दिये कि एक माह के अन्दर ऐसी दुकानों की जांच करें तथा जिस दुकान पर कैमरे नहीं लगे होंगे उनके विरूद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। थोरी ने उक्त अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि भविष्य में इतने सारे कैमरों की रिकार्डिंग की जांच की जाये और जहां भी दवा विक्रेता द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता का साक्ष्य मिले, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
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