पोस्टर, पंपलेट, बैनर छापने वाले मुद्रकों को सख्त निर्देश जारी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 7 मई, 2024–भारत चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पोस्टर, पैम्फलेट, बैनर आदि छापने वाले मुद्रकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिला चुनाव अधिकारी-सह-उपायुक्त घनसम थोरी ने इसलिए कि चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार पोस्टर, पंपलेट, बैनर, वॉलपेपर आदि छपवाते समय जिला स्तरीय एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) गठित की जाती है। इनसे प्री-सर्टिफिकेशन (पूर्व मंजूरी) लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन पर होने वाले खर्च की जानकारी हर हाल में आरओ एक्सपेंडिचर सेल में देनी होगी। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री, पंपलेट या विज्ञापन छापते समय उस पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पूरा पता छापना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि वह मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां भी जमा करेंगे। यह संपूर्ण अधिसूचना मुद्रण के तीन दिन के भीतर प्राप्त होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी प्रचार सामग्री को छापने से पहले यह घोषणा पत्र लिया जाए कि यह चुनाव सामग्री किसके द्वारा और कितनी संख्या में छपवाई जा रही है तथा मुद्रित प्रचार सामग्री की कीमत की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी को दी जाए। व्यय कोषांग के माध्यम से देना अनिवार्य होगा।उन्होंने कहा कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस प्रचार सामग्री छापेगी, उसे आरबी एक्ट 1951 की धारा 127 (ए) के तहत बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, पंपलेट, बुकलेट पर अपनी प्रेस का नाम, पता नंबर प्रिंट करना आवश्यक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रिंटिंग प्रेस द्वारा जाति, धर्म आदि से संबंधित कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं छापी जायेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के प्रचार-प्रसार में अश्लील नारे, किसी भी धर्म के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले नारे, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो, उसे नहीं छापना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य स्तर और जिला स्तर पर पंजीकृत राजनीतिक दल अपने विज्ञापन की मंजूरी के लिए तीन दिन पहले एमसीएमसी सेल जिला प्रशासनिक परिसर में आवेदन करेंगे।

अपंजीकृत और स्वतंत्र उम्मीदवार दल इस अनुमोदन के लिए सात दिन पहले आवेदन करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा हैं, इसलिए इन पर कोई भी (ऑडियो/वीडियो) सामग्री अपलोड करने से पहले एमसीएमसी सेल की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, यदि किसी राजनीतिक दल को विज्ञापन के रूप में सार्वजनिक स्थान पर ऑडियो/विज़ुअल/वीडियो) सामग्री चलानी है।

फिर उसकी पूर्वानुमति भी एमसीएमसी सेल से लेनी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन या एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में प्रकाशित विज्ञापनों के प्री-सर्टिफिकेशन (पूर्व अनुमोदन) के लिए उम्मीदवार या पार्टी को कम से कम दो दिन पहले एमसीएमसी द्वारा सूचित किया जाना चाहिए। पर आवेदन करना होगा वीडियो के मामले में, वीडियो के अलावा स्क्रिप्ट का लिखित सत्यापन भी देना होगा। साथ ही वीडियो बनाने पर हुए खर्च का ब्योरा भी बताना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उस दिन का ब्योरा भी देना होगा जिस दिन विज्ञापन छपवाया जायेगा । इसके साथ ही उन्होंने टीम के सदस्यों को फेक न्यूज, पेड न्यूज और लगातार हो रहे उत्पीड़न के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ब्लॉग/स्वयं अकाउंट पर पोस्ट की गई किसी भी राजनीतिक सामग्री, संदेश/टिप्पणी/फोटो/पोस्ट के लिए पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है।

Check Also

प्राप्त शिकायतों का 30 मिनट के अंदर समाधान करने का आदेश दिया

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 08 मई: आगामी लोकसभा चुनावों के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अमृतसर …