पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने सेंट्रल जेल अमृतसर का दौरा किया

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 7 जून 2024–-राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर, अमरिन्दर सिंह ग्रेवाल जिला और सत्र ने पिछले दिनों सेंट्रल जेल अमृतसर का दौरा किया और इस संबंध में आज दिनांक 07-06-2024 को मनजिंदर सिंह,पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने सेंट्रल जेल, अमृतसर का दौरा और निरीक्षण किया। रछपाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर भी उनके साथ थे। जेल के निरीक्षण के दौरान अनुराग कुमार आज़ाद, जेल अधीक्षक सहित जेल के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस दौरे के दौरान सदस्य सचिव साहब ने शौचालयों, स्नान-घरों, लंगर-घरों, पीने के पानी और पानी की टंकियों का निरीक्षण किया। जेल में स्वच्छता निरीक्षण के उद्देश्य से किया गया।

इस दौरान सदस्य सचिव साहब द्वारा बैरकों, लंगर घर, बैरकों के अंदर और बाहर बने शौचालयों, पीने के पानी और पानी की टंकियों आदि का निरीक्षण किया गया और सदस्य सचिव साहब द्वारा लंगर घर में कैदियों के लिए बनाए गए भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई आयोजित की गई और इस दौरान पाई गई खामियों को जेल अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया और उनके सुधार के लिए तत्काल निर्देश दिए गए।इसके बाद बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सदस्य सचिव ने लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया और बताया कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि का संकेत देती है, जिसके मुख्य कारण इनमें लंबे समय से चली आ रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, कारखानों से निकलने वाला रासायनिक धुंआ आदि शामिल हैं। ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।

यदि किसी नागरिक को इस संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जा सकता है, जहां वर्तमान सचिव और लोक अभियोजक उसकी हर संभव मदद करेंगे।इसके अलावा सदस्य सचिव साहब ने अमृतसर की जनता को यह संदेश दिया कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14-09-2024 शनिवार को आयोजित होने जा रही है।जिसमें पारिवारिक मामले (जैसे पति-पत्नी विवाद), चेक बाउंस मामले, बैंक मामले, फाइनेंस कंपनी-बीमा कंपनी, मोटर दुर्घटना, भूमि विवाद, बिजली-पानी बिल आदि मामले दाखिल किए जा सकते हैं। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालती मामलों को समझौते/इस्तीफे के माध्यम से निपटाना है ताकि दोनों पक्षों का पैसा और समय बचाया जा सके और साथ ही उनकी आपसी दुश्मनी भी कम हो सके।गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर विभिन्न अदालतों में लंबित सभी मामले लोक अदालत में निर्णय के लिए शामिल किए जाते हैं। लोक अदालत में मामला दायर करने के इच्छुक व्यक्ति यदि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है तो संबंधित न्यायालय के न्यायाधीशों और यदि न्यायालय के समक्ष विवाद लंबित नहीं है तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं।

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