कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 20 सितंबर 2024–श्रीमोणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) के चुनाव हेतु अधिक से अधिक मतदाताओं के पंजीकरण हेतु शनिवार 21 सितम्बर एवं रविवार 22 सितम्बर को प्रातः 9:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक विशेष अभियान चलाकर। शेष पात्र केशधारी सिख मतदाताओं का अधिक से अधिक पंजीकरण किया जायेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मैडम साक्षी साहनी ने कर्मचारियों को घर-घर जाकर वोट दर्ज करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को सरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए अधिक से अधिक वोट बनाने का निर्देश दिया।
वे हैं कि जिले के समूह 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा 21 सितंबर (शनिवार) और 22 सितंबर (रविवार) को सुबह 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक अपने-अपने मतदान केंद्रों पर विशेष निरीक्षण किया जाएगा तक शिविर लगाते हैं उन्होंने कहा कि केशधारी सिख मतदाताओं का अधिक से अधिक निबंधन कराया जाये।इस प्रयोजन के लिए 21.10.2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले केशधारी सिख आवेदकों को पात्र माना जाएगा। उन्होंने कहा कि वोट डालने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 है मैडम साक्षी साहनी ने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारी विशेष शिविर की तिथि और समय के अनुसार अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे और प्राप्त फॉर्म का साइड-बाय-साइड सत्यापन करेंगे (केसाधारी सिखों के लिए) (नियम 3() 1)). ऐसे प्रत्येक फॉर्म पर आवेदक की एक हालिया रंगीन तस्वीर (स्वयं सत्यापित) लगाई जाएगी और आवेदक के पहचान दस्तावेज की एक प्रति के साथ संलग्न की जाएगी।
बूथ लेवल अधिकारी द्वारा फॉर्म का सत्यापन करने के लिए विधानसभा की मतदाता सूची से आवेदक का नाम और संबंधित आवेदक बीएलओ का मकान नंबर और वोटर कार्ड नंबर का पता लगाएं। आपके सत्यापन रिपोर्ट में फॉर्म पर लिखा जाना है जिन मतदाताओं के नाम पहले से ही विधानसभा सूची में दर्ज हैं, उनका घर-घर जाकर सत्यापन करने की जरूरत नहीं है। जिन आवेदकों का नाम विधानसभा सूची में भी नहीं है, उनके गुरुद्वारा मतदाता सूची फॉर्म के साथ-साथ फॉर्म नं. 6 की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए। इस प्रकार जब आप नं. बनाते हैं। 6 का वेरिफिकेशन करेंगे तो गुरुद्वारा वोटर लिस्ट फॉर्म का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों (नियम 3(1)) से प्राप्त प्रपत्रों को सत्यापन उपरांत संबंधित सेक्टर अधिकारी के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्राप्त किया जाएगा, वहीं निर्वाचन कानूनगो एवं निर्वाचन सेल द्वारा कर्मचारी।बोर्ड चुनाव निर्वाचन क्षेत्रवार इन प्रपत्रों का वितरण इस कार्यालय की सूचना के तहत संबंधित पुनरीक्षण अधिकारियों को भेजा जाएगाबोर्ड चुनाव निर्वाचन क्षेत्रवार इन प्रपत्रों का वितरण इस कार्यालय की सूचना के तहत संबंधित पुनरीक्षण अधिकारियों को भेजा जाएगा।