कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 11 जुलाई 2025:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती अमनदीप कौर ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 बीएनएसएस के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 25 किलोमीटर के दायरे में और सैन्य/वायुसेना स्टेशनों/बीएसएफ या अन्य सुरक्षा एजेंसियों के 3 किलोमीटर के दायरे में आम जनता द्वारा निजी ड्रोन/क्वाडकॉप्टर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।आदेशों में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि खुफिया सूचनाओं के अनुसार, अमृतसर जिले में सीमा पार से नालों के माध्यम से भारत में हथियारों आदि की खेप भेजने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसलिए, वायु सेना स्टेशन के पास ड्रोन/क्वाडकॉप्टर उड़ाना प्रतिबंधित है। जिला अमृतसर ग्रामीण की सीमा के भीतर बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन, यूएवी, आरवीपी और आरसीए (पैराग्लाइडर/हाई ग्लाइडर सहित) उड़ाना प्रतिबंधित है।यह आदेश 6 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा।
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