कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 14 अगस्त 2025: पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर 2025 तक होने वाले जिला परिषदों और पंचायत समितियों के आम चुनावों के लिए मतदाता सूचियों के अद्यतन हेतु समय-सारणी की घोषणा की है।
डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी ने बताया कि जो मतदाता सूचियां पहले 3 मार्च 2025 को प्रकाशित की गई थीं, उन्हें अब 1 सितंबर 2025 की पात्रता तिथि के अनुसार अपडेट किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी योग्य मतदाता सूची में शामिल हो सकें।
पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 28 के अनुसार, किसी व्यक्ति को मतदाता बनने के लिए पात्रता तिथि तक कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और सामान्य रूप से संबंधित क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि मौजूदा मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशन 19 अगस्त 2025 को किया जाएगा। इसके बाद 20 अगस्त से 27 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकेंगी, जिनका निपटारा 1 सितंबर 2025 तक कर दिया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 3 सितंबर 2025 को किया जाएगा।
उन्होंने सभी निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों — जो कि साथ ही उपमंडल मजिस्ट्रेट भी हैं — को निर्देश दिए कि वे इस शेड्यूल का सख्ती से पालन करें, ताकि जिला परिषद और पंचायत समिति क्षेत्रों के सभी योग्य मतदाता इस प्रक्रिया में भाग ले सकें।
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