कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 19 अक्टूबर 2025: पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के तहत इस दिवाली पटाखों को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। प्रदेश में केवल “ग्रीन पटाखों” को ही जलाने की अनुमति होगी, वह भी निर्धारित समय — रात 8 बजे से 10 बजे तक के बीच।
सरकार की ओर से सामुदायिक स्तर पर पटाखे जलाने को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, जिससे स्थानीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। पर्यावरण विभाग पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर चुका है, जिनका सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
राज्य के नौ प्रमुख शहरों को प्रदूषण के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, जिन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की आगजनी की घटना पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
गौरतलब है कि दिवाली से पहले ही राज्य में वायु गुणवत्ता गिरने लगी है। ऐसे में सरकार द्वारा यह निर्णय प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है।
Check Also
जिला स्तरीय समारोह में मेजर सिंह को किया गया सम्मानित
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 27 जनवरी 2026: जिला स्तरीय समारोह के अवसर पर गुरु नानक …
Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र
