कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 03 नवंबर 2025: भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल में 4 और 5 नवंबर को मनाए जा रहे विजय दिवस के धार्मिक समारोह के दौरान देश-विदेश से संगतें भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर नतमस्तक होंगी। विभिन्न संगठनों द्वारा की गई अपील और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह के निर्देशों पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री रोहित गुप्ता ने उक्त दिनों में भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के आसपास 500 मीटर की परिधि में शराब, पान, बीड़ी, मांस-मछली और अंडे की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
रोहित गुप्ता, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस कप्तान, अमृतसर (देहाती), अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास), अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) और संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
Check Also
विधायक डॉ. अजय गुप्ता ने ट्यूबवेल और सड़कों को बनवाने के विकास कार्य का किया उद्घाटन
कहा , लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचना उनका उद्देश्य कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 13 मार्च …
Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र
