जिला कानूनी सेवाएँ अथॉरटी, अमृतसर द्वारा 13 दिसंबर 2025 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत


कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 9 दिसंबर 2025: जिला कानूनी सेवाएँ अथॉरटी, अमृतसर द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जा रही है। इस संबंध में श्री अमरदीप सिंह बैंस, सचिव, डीएलएसए अमृतसर की अगुवाई में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट अमृतसर और एसएसपी ग्रामीण अमृतसर के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान कंपाउंडेबल आपराधिक मामलों से संबंधित कैंसलेशन रिपोर्ट, अनट्रेस्ड/अख़राज रिपोर्ट आदि को समय पर राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा, एंटी पावर पुलिस स्टेशन अमृतसर के पुलिस अधिकारियों और बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे बिजली बिलों से संबंधित समझौते योग्य मामलों को अधिक से अधिक लोक अदालत में प्रस्तुत करें, ताकि उनका निपटारा हो सके। यह बैठक माननीय जिला एवं सैशन जज, अमृतसर, श्रीमती जतिंदर कौर के दिशानिर्देशों के तहत आयोजित की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा तेज, सरल और बिना किसी खर्च के होता है। पक्षों की आपसी सहमति से प्राप्त निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से छुटकारा मिलता है। लोक अदालतों के आयोजन से अदालतों में लंबित मामलों की संख्या घटती है और सौहार्दपूर्ण समाधान का वातावरण बनता है।
समझौते योग्य आपराधिक मामले, समरी ट्रैफिक चालान, बैंक व बिजली बिल, पारिवारिक विवाद, सड़क दुर्घटना आदि मामलों का आसानी से निपटारा किया जा सकता है। जनता से अपील है कि वे अपने लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लेकर आएँ और इसका पूरा लाभ प्राप्त करें।

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