डी.सी. ने होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों, बारों/पबों को 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब न परोसने की सख्त चेतावनी की जारी

कल्याण केसरी न्यूज़, लुधियाना, 28 दिसंबर 2025: आबकारी नियमों के उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस पर जोर देते हुए डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने रविवार को लुधियाना के सभी होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों, बारों और पबों को सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने नाबालिगों या 25 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए।
डी.सी. ने उन मामलों पर चिंता जताई, जिनमें लाइव शो और डीजे पार्टियों के दौरान बिना अनुमति शराब या बीयर परोसी जाती है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है। संस्थानों को अनुमत कार्य समय का सख्ती से पालन करने और लाइसेंसशुदा समय के बाद अपना संचालन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी समस्या की स्थिति में शराब की सेवा तुरंत बंद की जानी चाहिए और बिना किसी देरी के नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाना चाहिए। स्टाफ को उम्र से संबंधित प्रमाणों की पूरी तरह जांच करनी होगी और किसी भी फर्जी या नकली आईडी को अस्वीकार करना होगा। शोर प्रदूषण और सार्वजनिक परेशानी से बचने के लिए तेज आवाज में संगीत, डीजे सत्र और पार्टियां निर्धारित समय के भीतर समाप्त की जानी चाहिए। किसी भी विशेष कार्यक्रम या आयोजन के लिए सक्षम अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) की अगुवाई में विशेष प्रवर्तन टीमों का गठन किया गया है, जिनमें सहायक पुलिस आयुक्त (ए.सी.पी.)/डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डी.एस.पी.), आबकारी अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। ये टीमें जिले भर में औचक निरीक्षण कर रही हैं।
डी.सी. जैन ने चेतावनी दी कि इन निर्देशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संस्थान मालिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने दो टूक शब्दों में कहा, “किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।”

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