स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा एक्ट के तहत काटे 21 चालान


कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 29 दिसंबर 2025: पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार सहायक सिविल सर्जन डॉ. रजिंदर पाल कौर और डीडीएचओ डॉ. जगनजोत कौर के दिशा-निर्देशों के तहत जिला एम.ई.आई.ओ. अमरदीप सिंह के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा एक्ट के तहत 21 लोगों के चालान काटे गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने और कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें जिला एम.ई.आई.ओ. अमरदीप सिंह, डॉ. शबनमदीप कौर, एस.आई. बलविंदर सिंह, मंगल सिंह, जुझार सिंह, जतिंदर पाल सिंह, रशपाल सिंह, हरिंदर सिंह तथा सहायक स्टाफ शामिल थे। टीम द्वारा मौके पर कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तंबाकू विक्रेताओं की जांच की गई, जिसके दौरान रणजीत एवेन्यू और एयरपोर्ट रोड क्षेत्रों में 14 दुकानदारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वाले 7 लोगों के मौके पर चालान काटे गए।
उन्होंने कहा कि जिले में कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह अनिवार्य है कि प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों ओर निर्धारित मानकों के अनुसार एक निर्धारित चित्र तथा उस पर “तंबाकू दर्दनाक मृत्यु और कैंसर का कारण बनता है” लिखा होना आवश्यक है। बिना इन मानकों के तंबाकू बेचना कानूनी अपराध है। इसके अलावा खुले में सिगरेट बेचना तथा सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन करना भी दंड/जुर्माने योग्य अपराध है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना भी कानूनन अपराध है।

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