चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई: डिप्टी कमिश्नर

चाइना डोर की बिक्री एवं भंडारण पर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना संभव

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 06 जनवरी 2026: जिला प्रशासन द्वारा चाइना डोर के उपयोग और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है और यदि इसके बावजूद कोई चाइना डोर से पतंग उड़ाता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में बैठक करते हुए डिप्टी कमिश्नर श्री दलविंदरजीत सिंह ने कहा कि चाइना डोर से पतंग उड़ाने से लोगों और पक्षियों की जान को खतरा होता है तथा कई पक्षी इसकी चपेट में आकर मर जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वयं जमीनी स्तर पर जाकर चाइना डोर का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि सिंथेटिक पतंग उड़ाने वाला धागा, जो गैर-बायोडिग्रेडेबल हो या कांच, धातु आदि का प्रयोग कर तेज बनाया गया हो, उसके निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जन-जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए, ताकि नागरिकों, विशेषकर बच्चों को प्लास्टिक, नायलॉन या इसी प्रकार के सिंथेटिक पदार्थों से बने धागे/मांझा अथवा कांच या धातु के लेप वाले धागों के खतरों के बारे में जागरूक किया जा सके।
प्रदूषण विभाग के एक्सईएन श्री सुखदेव सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर की बिक्री या भंडारण करता पाया जाता है तो उस पर एक लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्री रोहित गुप्ता, डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री आलम विजय, प्रदूषण बोर्ड के एक्सईएन श्री सुखदेव सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश शर्मा, उप जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश खन्ना, सहायक कमिश्नर नगर निगम श्री विशाल वधावन, इंजीनियर सुखमनी सिंह, एस.डी.ओ. जगदीश सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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