रोष रैलियों और धरना-प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 08 जनवरी 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों और कस्बों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, रोष रैलियां, धरने, बैठकें करने, नारे लगाने तथा प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि कुछ राजनीतिक संगठन जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन और रैलियों की योजना बना रहे हैं, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने और सरकारी व गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। यह आदेश 6 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।

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