कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 08 जनवरी 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रोहित गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं कि कोई भी वाहन या ऑटो-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएगा। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि अभिभावकों को इस बारे में जागरूक किया जाए।
आदेशों में कहा गया है कि अधिक बच्चों को बैठाने से यातायात समस्याएं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। यह प्रतिबंध 6 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।
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