मैरेज पैलेसों में हथियार ले जाने और फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 08 जनवरी 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित मैरेज पैलेसों में हथियार आदि लेकर आने, हवाई फायरिंग करने तथा सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (ग्रामीण) ने उनके ध्यान में लाया है कि बड़ी संख्या में मैरेज पैलेसों और धार्मिक स्थलों पर आयोजित समारोहों के दौरान कई लोगों द्वारा हथियार लेकर जाना और हवाई फायरिंग करना एक परंपरा जैसा बन गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। इसलिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित मैरेज पैलेसों के भीतर हथियार लेकर जाने और हवाई फायरिंग पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 6 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।

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