सीमा पर कंटीली तार के निकट हर प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 08 जनवरी 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले थानों के अंतर्गत भारत–पाक सीमा से लगी कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक हर प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि जिला अमृतसर में स्थित भारत–पाक सीमा पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से भारत–पाक सीमा की सुरक्षा, देश के अमन-चैन और शांति को खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर रहता है। इसलिए लोगों के जान-माल की सुरक्षा तथा रोकथाम के उद्देश्य से भारत–पाक सीमा से लगी कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक हर प्रकार की गतिविधि पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना आवश्यक है। यह आदेश 6 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।

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