कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 13 जनवरी 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर ग्रामीण की सीमा में ड्रोन यूएवी (अनमैन्ड एरियल व्हीकल), आरएवी (रिमोटली पायलटेड व्हीकल), आरसीए (रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट), माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट तथा पैरा ग्लाइडर / हैंग ग्लाइडर को बिना पूर्व अनुमति उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में बताया गया है कि माननीय राष्ट्रपति भारत 15 और 16 जनवरी 2026 को जिला अमृतसर एवं जालंधर का दौरा करेंगे। स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंटेलिजेंस, पंजाब से प्राप्त पत्र के मद्देनज़र माननीय राष्ट्रपति एवं अन्य वीवीआईपी की सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु यह प्रतिबंध आवश्यक है।
यह आदेश 20 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
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