भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा सहकारी हाउसिंग सोसाइटियों के अलॉटियों को बड़ी राहत, विधायक कुलवंत सिंह के विशेष प्रयासों से संभव हुआ

कल्याण केसरी न्यूज़, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 15 जनवरी 2026: पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार ने पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1961 के तहत पंजीकृत हाउसिंग सहकारी सभाओं तथा अन्य सहकारी सभाओं, जो अपने सदस्यों को प्लॉट, फ्लैट आदि जैसी अचल संपत्ति अलॉट करती हैं, के मूल अलॉटी के बाद के खरीदारों को स्टांप ड्यूटी में बड़ी राहत दी है।
मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 12 जनवरी 2026 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई अलॉटी/खरीदार 31 जनवरी 2026 तक अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा लेता है, तो उसे केवल 1 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी। इसी प्रकार, जो संपत्ति मालिक 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक रजिस्ट्री करवाते हैं, उन्हें 2 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी होगी, जबकि 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच रजिस्ट्री करवाने वालों को 3 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी।
उन्होंने बताया कि मोहाली में इस प्रकार की लगभग 24-25 सोसाइटियां हैं, जिनमें रहने वाले 5,000 से 7,000 परिवारों को इस फैसले का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि स्टांप ड्यूटी में दी गई इस छूट के अलावा, संबंधित सोसाइटियों के संपत्ति मालिकों को एसआईसी/पीआईडीबी/एसआईडीएफ से भी पूरी तरह छूट दी गई है, हालांकि नियमों के अनुसार 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। यदि कोई अलॉटी 31 मार्च 2026 के बाद रजिस्ट्री करवाता है, तो उसे नियमों के अनुसार पूरी स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी।
विधायक कुलवंत सिंह द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों में संपत्ति मालिकों को मिली इस राहत से लोगों में खुशी की लहर है। इसी कारण आज बड़ी संख्या में संबंधित सोसाइटियों के प्रतिनिधि विधायक का धन्यवाद करने उनके पास पहुंचे।
इस अवसर पर विधायक ने यह भी भरोसा दिलाया कि वे सरकार से यह राहत दिलवाने का प्रयास करेंगे कि जो सोसाइटी के संपत्ति मालिक 31 जनवरी 2026 तक स्टांप ड्यूटी का सर्टिफिकेट खरीदकर संबंधित सब-रजिस्ट्रार के पास अपने दस्तावेज प्रस्तुत/जमा करवा देते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी रजिस्ट्री 31 जनवरी 2026 तक नहीं हो पाती और बाद में होती है, तो उन पर 1 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी ही लागू रहे। इसके अलावा, यदि संबंधित हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा एनडीसी/एनओसी जैसे आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध न करवाने के कारण अलॉटी रजिस्ट्री नहीं करवा पाते, तो पंजाब सहकारिता विभाग द्वारा अपने स्तर पर विशेष रजिस्ट्रार नियुक्त कर रजिस्ट्रियां करवाई जाएंगी।
इस मौके पर श्री कुलदीप सिंह समाना, श्री सुखदेव सिंह पटवारी (म्यूनिसिपल काउंसलर), श्रीमती रमनप्रीत कौर कुंबड़ा (म्यूनिसिपल काउंसलर), श्री राजीव वशिष्ठ, श्री हरमेश सिंह कुंबड़ा, श्री हरपाल सिंह चन्ना, श्री जसपाल सिंह मटौर, श्री हरबिंदर सिंह, श्री अकबिंदर सिंह गोसल, श्री फूलराज सिंह, श्री आर.पी. शर्मा, श्री अरुण गोयल, डॉ. कुलदीप सिंह, श्री सुरिंदर सिंह रोडा, श्रीमती जसबीर कौर अत्तली, श्रीमती सविता परिंजा तथा विभिन्न हाउस बिल्डिंग सोसाइटियों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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