
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 23 जनवरी 2026: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आवारा कुत्तों के लिए निर्धारित फीडिंग प्वाइंट्स/ज़ोन्स को चिन्हित करने के संबंध में नगर निगम अमृतसर द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा हेतु आज अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम अमृतसर, श्री सुरिंदर सिंह, पीसीएस की अध्यक्षता में एक अनुवर्ती बैठक एवं विचार-विमर्श आयोजित किया गया।
यह बैठक दिनांक 19 जनवरी 2026 को आयोजित बैठक के क्रम में आयोजित की गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 5/2025 – “In Re: City Hounded by Strays, Kids Pay Price” के तहत शहरी स्थानीय निकायों को दिए गए निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई थी।
आज की बैठक के दौरान अतिरिक्त आयुक्त द्वारा डॉग लवर्स, पशु प्रेमियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की गई, जिसमें आवारा कुत्तों के कल्याण एवं जन-सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
बैठक में यह सुझाव दिया गया तथा सहमति बनी कि आवारा कुत्तों के लिए निर्धारित फीडिंग प्वाइंट्स धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों एवं अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से दूर चिन्हित किए जाएं, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
अतिरिक्त आयुक्त ने सभी मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ हेल्थ (MOHs) एवं फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने वार्डों में निरीक्षण करते समय जन-सुरक्षा, स्वच्छता एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फीडिंग प्वाइंट्स का चयन सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी दोहराया कि वार्ड-वार फीडिंग प्वाइंट्स की पहचान एवं अंतिम रूप से सूचीकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए।
यह भी अवगत कराया गया कि आम जनता की सुविधा हेतु आवारा कुत्तों से संबंधित शिकायतों एवं जानकारी के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर बहुत शीघ्र जारी किया जाएगा, जिसे व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा।
बैठक में एसएमओ-कम-नोडल अधिकारी, कैटल पाउंड, डॉ. गीता सरीन, स्वच्छता निरीक्षक श्री सुखविंदर पाल सिंह, तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मीनल अरोड़ा, श्रीमती हरकीरत कौर, श्री वरनीत रंधावा, श्री रुपिंदर पाल एवं श्री अगमदीप सिंह उपस्थित रहे।
अतिरिक्त आयुक्त ने पुनः स्पष्ट किया कि नगर निगम अमृतसर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए, कानून के दायरे में रहकर, पशु कल्याण एवं जन-हित दोनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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