लोक अदालतों में बिजली बिलों की पूरी छूट देने का दावा पूरी तरह निराधार
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 18 मार्च 2026: श्री अमरदीप सिंह बैंस, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर ने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और धोखाधड़ीपूर्ण जानकारी के संबंध में आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रेस बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ वीडियो और संदेशों में लोक अदालतों के माध्यम से बिजली बिलों की पूरी छूट देने का दावा किया जा रहा है, जो पूरी तरह फर्जी, भ्रामक और निराधार हैं।
उन्होंने बताया कि 14 मार्च 2026 को पूरे देश में, जिसमें अमृतसर भी शामिल है, राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया था, जहां बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया गया। कुछ बिजली बिलों से संबंधित मामलों में सीमित राहत जैसे समझौते या छोटी छूट दी गई थी, लेकिन किसी भी मामले में बिजली बिलों की पूरी छूट न तो घोषित की गई और न ही दी गई।
श्री अमरदीप सिंह बैंस ने आगे कहा कि इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्व नकली वीडियो और पोस्ट के माध्यम से झूठे दावे कर रहे हैं। वे नकली लोगो और पहचान का उपयोग कर लोगों को फॉर्म भरने या पैसे ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हैं। ये सभी दावे पूरी तरह झूठे हैं और लोगों से धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर और न ही पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) द्वारा इस प्रकार की कोई घोषणा की गई है। नागरिकों को सचेत किया गया कि इस तरह की धोखाधड़ी का मकसद लोगों से पैसे और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी हासिल करना है।
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की फर्जी सामग्री तैयार करता या फैलाता पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गिरफ्तारी, जुर्माना और मुकदमा शामिल है।
उन्होंने जनता को सलाह दी कि केवल सरकारी स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। पीएसपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी की पुष्टि करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। इस प्रकार के भ्रामक संदेशों के आधार पर पैसे ट्रांसफर न करें। किसी भी संदिग्ध सामग्री की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दें।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए जनता जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर के हेल्पलाइन नंबर 0183-2220205 या टोल-फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकती है या अपने नजदीकी लीगल एड क्लिनिक पर जा सकती है।
जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें, धोखाधड़ी से बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।

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