कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 8 अप्रैल 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिला अमृतसर की सीमा में शाम 7:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक कंबाइन द्वारा गेहूं की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2026 की गेहूं की कटाई शुरू होने वाली है। इस दौरान सरकारी खरीद एजेंसियां गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार करेंगी। सीजन के दौरान बड़ी मात्रा में गेहूं मंडियों में आएगा।
आम तौर पर शिकायतें मिलती हैं कि गेहूं की कटाई के लिए कंबाइन 24 घंटे काम करती हैं। ये कंबाइन रात के समय अधपकी (हरी) गेहूं, जिसका दाना कच्चा और हरा होता है, काट देती हैं। इससे किसानों को नुकसान होता है और इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव देश के कुल उत्पादन पर भी पड़ता है।
इस प्रकार गेहूं में नमी सरकार द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक हो जाती है, जिसके कारण खरीद एजेंसियां उस गेहूं को खरीदने में असमर्थ होती हैं। इसलिए शाम 7:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक कंबाइन द्वारा गेहूं की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
यह आदेश 6 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 9915789068 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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