अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) और पुड्डा के जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) विंग द्वारा की गई कार्रवाई

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 11 अप्रैल 2026: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत, पीसीएस के आदेशों की पालना करते हुए जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग द्वारा गांव मानांवाला और रखझीतां में नेशनल हाईवे/लिंक रोड पर बन रही अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया गया।
जिला टाउन प्लानर ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार गांव मानांवाला और रखझीतां में विकसित की जा रही नई अनधिकृत कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम बंद करवाया गया और इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
उन्होंने बताया कि इन अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी नियमों की अवहेलना की और नोटिस जारी होने के बावजूद स्पष्टीकरण देने के बजाय मौके पर विकास कार्य जारी रखे। इसके चलते उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनुसार यह कार्रवाई अमल में लाई गई।
इसके अलावा, आईआईएम को जाने वाली लिंक रोड पर स्थित गांव रखझीतां में विकसित की गई अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ पहले भी 05/08/2025 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी और कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस विभाग को भी लिखा गया था। इसके बावजूद कॉलोनी मालिकों ने फिर से विकास कार्य शुरू कर दिए, जिसके कारण अब नए किए गए निर्माण कार्यों को दोबारा ध्वस्त किया गया।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ पापरा एक्ट-1995 (संशोधन 2024) के अनुसार 5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए संबंधित जमीन मालिकों और कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर लिखा जा रहा है।
एडीए के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील की है कि वे गैर-कानूनी कॉलोनियों, जिन्हें पुड्डा विभाग से मंजूरी प्राप्त नहीं है, में प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की मंजूरी अवश्य जांचें। साथ ही अमृतसर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध अनधिकृत कॉलोनियों की जानकारी जरूर देखें, ताकि किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान और परेशानी से बचा जा सके। इसके अलावा, यह भी अपील की गई कि जिले में कहीं भी किसी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पुड्डा विभाग से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

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