नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 55,000 रुपये जुर्माने की सजा

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 15 अप्रैल 2026: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर (पोक्सो कोर्ट)-सह-विशेष ट्रायल कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी बॉबी उर्फ बब्बी निवासी गांव खुशूपुरा, जिला अमृतसर को कड़ी सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी को थाना भिंडी सैदां में दर्ज एफ.आई.आर. नंबर 140/15.04.2024, धारा 363/366 आई.पी.सी. और 4 (2) पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 55,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले का विवरण: विवरण के अनुसार, 12/13 अप्रैल 2024 की दरमियानी रात को नाबालिग के माता-पिता अपने घर के कमरे में सो रहे थे। रात करीब 1:00 से 2:00 बजे के बीच जब नाबालिग की मां उठी, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी वहां मौजूद नहीं थी। बाद में पता चला कि उनके साथ काम करने वाला आरोपी बॉबी, उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था।
दो बच्चों का पिता है आरोपी: हैरानी की बात यह है कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और उसके दो नाबालिग बच्चे भी हैं। उसने नाबालिग पीड़िता के साथ बार-बार जबरन दुष्कर्म किया। अदालत ने साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर बॉबी को दोषी पाया और उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई।
इस फैसले के जरिए अदालत ने समाज को कड़ा संदेश दिया है कि नाबालिग बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी वारदातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके।

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