नशा और हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े तीन व्यक्ति गिरफ्तार; 10 पिस्तौल, 1 किलो हेरोइन बरामद

कल्याण केसरी न्यूज़, चंडीगढ़/अमृतसर, 19 अक्टूबर 2026: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के दौरान अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता दर्ज करते हुए नशा तस्करी और अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क के तीन कार्यकर्ताओं को 10 पिस्तौलों और 1.022 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार करके इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने आज यहां दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गौतम उर्फ अजय (28) – जो पेशे से बाउंसर है और गांव सैंहसरा खुर्द का रहने वाला है, रवि शेर सिंह (22) – जो गांव गुरु का बाग का रहने वाला है और राजबीर सिंह उर्फ राजा (24) – जो गांव बासरके भैणी का रहने वाला है और वर्तमान में पाल एवेन्यू (अमृतसर देहाती) में रह रहा है, के रूप में हुई है। बरामद किए गए हथियारों में तीन 9 एम.एम. ग्लॉक पिस्तौल और सात .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं। पुलिस टीमों ने तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है।
डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी विदेशी तस्करों के संपर्क में थे, जो आरोपियों को अवैध हथियार मुहैया करवाते थे ताकि ये (हथियार) आगे सप्लाई किए जा सकें। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं की पहचान करने और आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है।
ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस टीमों ने खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना कैंट क्षेत्र से गौतम उर्फ अजय और रवि शेर सिंह को दो ग्लॉक पिस्तौलों और एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी गौतम के खुलासे पर पुलिस ने सात और पिस्तौल बरामद किए।
उन्होंने बताया कि आगे की तफ्तीश के दौरान पुलिस टीमों ने उनके तीसरे साथी, जिसकी पहचान राजबीर सिंह उर्फ राजा के रूप में हुई है, को भी गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक और .30 बोर पिस्तौल और 1.022 किलो हेरोइन बरामद की गई, जिसके साथ अब तक कुल दस पिस्तौलों की बरामदगी की गई है।
सी.पी. ने बताया कि गौतम और राजबीर दोनों का ही आपराधिक पृष्ठभूमि है। गौतम के खिलाफ पहले ही ‘आर्म्स एक्ट’ और ‘एन.डी.पी.एस. एक्ट’ के तहत दो मामले दर्ज हैं, जबकि राजबीर के खिलाफ ‘एन.डी.पी.एस. एक्ट’ के तहत पांच मामले चल रहे हैं।
इस संबंध में एफ.आई.आर. नंबर 193, दिनांक 13.10.2026 को ‘आर्म्स एक्ट’ की धाराओं 25(6), 25(7) और 25(8) तथा ‘एन.डी.पी.एस. एक्ट’ की धाराओं 21(सी) और 29 के तहत अमृतसर के थाना कैंट में केस दर्ज किया गया है।

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