
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 22 अक्टूबर 2026: भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय ने हॉलमार्किंग आवश्यकताओं के संदिग्ध उल्लंघन की सूचना के आधार पर प्रताप बाजार, छेहरटा, अमृतसर स्थित एक बीआईएस पंजीकृत आभूषण प्रतिष्ठान में प्रवर्तन के तहत तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान बीआईएस अधिकारियों ने बिक्री के लिए प्रदर्शित/उपलब्ध सोने के आभूषणों की जांच की। लागू हॉलमार्किंग आवश्यकताओं का पालन न पाए जाने पर कुल 95 सोने के आभूषण, जिनका कुल सकल वजन 467.44 ग्राम था, जब्त किए गए।
जब्त किए गए आभूषणों में 91 सोने के आभूषण, जिनका वजन 447.11 ग्राम था, अपूर्ण/गैर-निर्धारित हॉलमार्किंग के साथ पाए गए, जबकि 4 सोने के आभूषण, जिनका वजन 20.33 ग्राम था, निर्धारित बीआईएस हॉलमार्क के बिना पाए गए। अपूर्ण/गैर-निर्धारित हॉलमार्किंग वाले आभूषणों पर बीआईएस हॉलमार्क लोगो तथा/अथवा “916” जैसी शुद्धता/फाइननेस की मार्किंग मौजूद थी, लेकिन निर्धारित एचयूआईडी अथवा पूर्ण हॉलमार्क नहीं था।
यह कार्रवाई उपभोक्ता संरक्षण तथा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि केवल बीआईएस लोगो, “916”, “22के916”, “18के750” या इसी प्रकार की अन्य मार्किंग देखकर किसी आभूषण को वैध बीआईएस हॉलमार्क वाला न मानें। खरीदारी से पहले निर्धारित पूर्ण हॉलमार्क अवश्य देखें और छह अंकों/अक्षरों वाले एचयूआईडी को बीआईएस केयर एप के “वेरिफाइड एचयूआईडी” विकल्प से सत्यापित करें।
जब्त किए गए आभूषणों की विधिवत सूची तैयार कर उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 28 के तहत सीलबंद किया गया। संबंधित साक्ष्यों की आगे जांच की जा रही है और बीआईएस अधिनियम, नियमों, विनियमों तथा लागू हॉलमार्किंग आदेश के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
बीआईएस ने दोहराया है कि पंजीकृत ज्वैलर्स की जिम्मेदारी है कि बिक्री के लिए रखे गए सोने के आभूषण/कलाकृतियां निर्धारित हॉलमार्किंग आवश्यकताओं के अनुरूप हों। किसी आभूषण प्रतिष्ठान का बीआईएस में पंजीकृत होना अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि दुकान में उपलब्ध प्रत्येक आभूषण बीआईएस हॉलमार्क वाला है। इसलिए उपभोक्ता खरीदारी से पहले प्रत्येक आभूषण का हॉलमार्क अलग से जांचें।
BIS ने उपभोक्ताओं से सोने के आभूषण खरीदते समय सतर्क रहने और बीआईएस केयर एप के माध्यम से एचयूआईडी सत्यापित करने की अपील की है। बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की बिक्री, अपूर्ण हॉलमार्किंग अथवा BIS हॉलमार्क के संदिग्ध दुरुपयोग से संबंधित जानकारी बीआईएस केयर एप, ई-मेल complaints@bis.gov.in / hjkbo@bis.gov.in, अथवा भारतीय मानक ब्यूरो, जम्मू एवं कश्मीर शाखा कार्यालय, बाड़ी ब्राह्मणा, जम्मू को दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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