नगर कीर्तन के मार्ग पर शराब के ठेके बंद रखने के आदेश

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 23 अक्टूबर 2026: जिला मजिस्ट्रेट श्री दलविंदरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बीएनएसएस तथा पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54(1) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस, 26 अक्टूबर 2026, तथा साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश गुरुपर्व, 27 अक्टूबर 2026, के अवसर पर विशेष आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार, सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब, अमृतसर में आयोजित होने वाले धार्मिक समारोहों के स्थलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में शराब के ठेके और दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा, 26 अक्टूबर 2026 को नगर कीर्तन के निर्धारित मार्गों पर आने वाले शराब के ठेकों और दुकानों को भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश सिगरेट, तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की दुकानों के साथ-साथ अंडे और मांस की दुकानों पर भी लागू होंगे।
उल्लेखनीय है कि जनरल मैनेजर, सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब द्वारा इस संबंध में मांग पत्र देकर श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए 26 और 27 अक्टूबर 2026 को शराब के ठेके एवं दुकानें बंद रखने की अपील की गई थी। वहीं, भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रकट दिवस के अवसर पर विभिन्न संगठनों ने भी 26 अक्टूबर 2026 को ड्राई डे घोषित करने तथा अंडे, मांस और शराब की दुकानों को बंद रखने की मांग की थी।
जिला मजिस्ट्रेट ने प्राप्त मांग पत्रों को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किए हैं।

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