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पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी को 20 साल की सजा

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 19 फरवरी 2026: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) अमृतसर की कोर्ट ने आरोपी सौरव शर्मा बेटे अशोक शर्मा निवासी स्ट्रीट नंबर 11, गुरु नानक पुरा, कोट खालसा, इस्लामाबाद, अमृतसर को एफआईआर नंबर 29/2024, पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद, अमृतसर, 376 आईपीसी और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है और उसे 20 साल की कैद और 40,000/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। फैसले के मुताबिक, 18.01.2024 को पीड़िता अपने घर में अकेली थी और आरोपी उसके पड़ोस में रहता था और अक्सर उसके घर आता-जाता था क्योंकि उसका उससे भाई-बहन का रिश्ता था। 18.01.2024 से 5-6 महीने पहले, आरोपी उसके घर आया और उसे प्रसाद दिया। प्रसाद खाने के बाद वह बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने खुद को बिना कपड़ों के पाया और आरोपी भी बिना कपड़ों के था और उसने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच लीं और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर, उसकी सहमति के बिना कई बार उसके साथ बलात्कार किया। इस सजा के जरिए कोर्ट ने समाज को यह संदेश दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।

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