कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 7 नवंबर 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में पुलियों और सड़कों पर बनी रेलिंग तोड़ने तथा सड़कों के निर्माण या फ्लाईओवर को पक्का करते समय बनाए गए डिवाइडरों को तोड़कर अस्थायी रास्ता बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों में आगे कहा गया है कि जिला अमृतसर में कई पुलियां और सड़कें ऐसी हैं, जिन पर रेलिंग नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों/ठेकेदारों/विभागों द्वारा फसल की कटाई से संबंधित मशीनों, डिच मशीनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों आदि को ले जाने के लिए संकरी पुलियों पर बने डिवाइडरों को तोड़ा जाता है।
सड़कों या पुलियों के निर्माण अथवा फ्लाईओवर को पक्का करते समय भी सड़कों पर बने डिवाइडरों को तोड़कर अस्थायी रास्ते बना दिए जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 6 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा।

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