कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 7 नवंबर 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में किसी भी वाहन/ऑटो रिक्शा चालक द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सभी स्कूलों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने स्तर पर अभिभावकों को इस संबंध में जागरूक करें।
आदेशों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में स्कूल जाने वाले वाहनों/ऑटो रिक्शा में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर स्कूल ले जाया जाता है। इससे यातायात संबंधी समस्याएं पैदा होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 6 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा।

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