
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 7 नवंबर 2026: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर (ग्रामीण) की सीमा के भीतर ड्रोन यू.ए.वी. (अनमैन्ड एरियल व्हीकल), आर.वी.पी. (रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट), आर.सी.ए. (Remote Controlled Aircraft), माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट सहित पैराग्लाइडर/हैंग ग्लाइडर को बिना पूर्व अनुमति उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला अमृतसर में पूर्व समय के दौरान प्राप्त खुफिया सूचनाओं के अनुसार सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियारों आदि की खेप भारत में भेजने के लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए एयरफोर्स स्टेशन के निकट ड्रोन/क्वाडकॉप्टर उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।
यह आदेश 6 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा।

Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र