रोष रैलियों, धरनों और प्रदर्शनों आदि पर पूर्ण प्रतिबंध


कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 7 नवंबर 2026:
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख, अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले थानों के अंतर्गत पड़ते गांवों और कस्बों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, रोष रैलियां निकालने, धरना देने, बैठकें करने, नारे लगाने या प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि उनके ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में कुछ राजनीतिक संगठन जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन, धरने, रैलियां और प्रदर्शन करने की योजनाएं बना रहे हैं तथा लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इससे सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है।
इसलिए शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 6 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा।

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