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ऑटो रिक्शा पर अधिक स्कूल के बच्चे बिठाना प्रतिबंध

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,26 नवंबर : जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खैरा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए किकोई भी वाहन / ऑटो-रिक्शा चालक अपनी क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएगा। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने स्तर पर अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक करें।आदेश में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि अमृतसर जिले के स्कूलों में जाने वाले वाहन / ऑटो रिक्शा क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल ले जाते हैं।इससे ट्रैफिक की समस्या पैदा होने के अलावा दुर्घटनाओं का भी खतरा रहता है। इसलिए, प्रतिबंध 20 जनवरी, 2021 तक लागू रहेगा।

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