
कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,7 जनवरी 2021 —पंजाब सरकार की तरफ से उद्योगों को राहत देने के लिए अनेक उपराले किये जा रहे हैं और इतना उपरालों के अंतर्गत ही आज गुरप्रीत सिंह ने पंजाब राइट टू बिजनस एक्ट 2020 अधीन पहला इन -पि्रंसीपल अपरूवल सर्टिफिकेट जारी किया।
इस सम्बन्धित गुरप्रीत सिंह की तरफ से एक्ट की विशेषताएं पर रौशनी डालते बताया गया कि यह अपरूवल जारी करन के लिए एक्ट अधीन सम्बन्धित विभागों को समय बद्ध किया गया है और इस एक्ट की विशेषता यह है कि उद्योगपति की तरफ से तीन साल 6महीने तक अपने उद्योग को चलाते हुए सम्बन्धित विभागों से बनतीं अपरूवलें भी लेनी हैं। तीन साल छह महीने तक विभाग किसी भी अपरूवल के न होने के कारण कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। उन की तरफ से बताया गया कि बिजनस फस्ट पोर्टल और बिने पत्र अप्लाई करन के बाद फोकल पुआइंट अंदर उद्योग स्थापित करन के लिए 3दिनों और इंडस्ट्रियल जन्म में 15 दिनों में इन -पि्रंसीपल अपरूवल जारी किया जाना है और इस अनुसार ही इकाई को 15 दिनों के में इन -पि्रंसीपल अपरूवल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। कोई भी उद्यमी जिस ने अपना नया यूनिट स्थापित करना है वह बिजनस फस्ट पोर्टल और आनलाइन अप्लाई कर सकता है। उन की तरफ से आगे बताया कि यह उद्योग विभाग का बहुत ही सलाघायोग कदम है और सुसत के उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में आ रही मुश्किलों को दूर करने में पंजाब सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है।
इस मौके गुरप्रीत सिंह की तरफ से उद्यमी विनोद सचदेवा को इन -पि्रंसीपल अपरूवल जारी की गई जिन की तरफ से मिटा राम िपा इंडस्ट्री, गाँव ओठियें नाम के प्रोजैक्ट के अंतर्गत पलाईवुड्ड के उत्पादन का उद्योग स्थापित किया जाना है। इस मीटिंग में हिमांशु अग्रवाल, जनरल मैनेजर उद्योग बलविन्दर पाल सिंह, ज़िला मंडी अफ़सर अमनदीप सिंह संधू, ऐम.टी.पी. नरिंदर शर्मा , डिप्टी डायरैक्टर फैक्टरीज इशु शंगर, पंजाब प्रदूषण बोर्ड से विनोद कुमार के इलावा ओर अधिकारी भी उपस्थित थे।
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