कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,18 मार्च : कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी करते हुए ज़िला अमृतसर शहर के अधीन पड़ते पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से स्थापित किये गए इम्तिहान केन्द्रों के में ड्यूटी निभा रहे स्टाफ और पेपर के रहे बच्चों को छोड़ कर समूह परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के आस आसपास विद्यार्थियों के माता – पिता अते आम व्यक्तियों के चलने फिरन और इकठ्ठा होने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किये हैं।हुक्मों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि ज़िलो के अलग -अलग परीक्षा केन्द्रों में आठवीं श्रेणी मार्च 2021 की सलानें परीक्षायें 22 मार्च से 7अप्रैल 2021 तक हो रही हैं। इन परीक्षायों में नकल की रोकथाम और परीक्षायें को सुचारू ढंग के साथ नेपरे चढाने के लिए तेज़ी के साथ उपराले करें की ज़रूरत है। यह पाबंदी का हुक्म 22 मार्च 2021 तक लागू रहेगा।
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