सेवा केन्द्रों की सेवाओं हासिल करने वालों के लिए अग्रिम परवानगी लेनी लाज़िमी: ज़िलाधीश

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 30 अप्रैल: ज़िलाधीश गुरप्रीत सिंह ने जानकारी देते बताया कि कोरोना के फैलाय को रोकनो के लिए हिदायतें अनुसार सेवा केन्द्रों का समय प्रातःकाल 9बजे से शरणार्थी 4बजे तक किया गया है।उन्होंने कहा कि सेवा केन्द्रों के स्टाफ और कामकाज के लिए आने वाले नागरिकों की सेहत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेवा केन्द्रों में से जाती फिस की अदायगी भी डिजिटल भाव पी.ओ.ऐस. मसीनें के द्वारा होगी।उन्होंने कहा कि सेवा केन्द्रों में काम करते स्टाफ के लिए वैकसीनेसन सर्टिफिकेट लाज़िमी है और वैकसीनेसन सर्टिफिकेट से बिना किसी भी स्टाफ मैंबर को सेवा केन्द्रों अंदर काम करन की आज्ञा नहीं होगी।उन्होंने कहा कि सेवा केन्द्रों में से कोई भी सेवा लेने के लिए अग्रिम परवानगी लेनी लाज़िमी होगी। अग्रिम परवानगी से बिना किसी भी बिनैकार को सेवा प्रदान नहीं की जायेगी। अग्रिम परवानगी मोबायल एप ऐमसेवा कौवा, वैबसाईट dgrpg.punjab.gov.in /sewa -kendras / या मोबायल नंबर 8968593812, 8968593813 और संपर्क करके उपलब्ध होगी। सेवा केन्द्रों अंदर स्टाफ और नागरिकों के लिए मास्क डालना अति लाज़िमी है। सेवा केन्द्रों के अंदर सेवा काउंटरों की संख्या अनुसार ही प्रारथी जा सकेंगे। बाकी प्रारथियें को सेवा केंद्र के बाहर इन्तज़ार करनी होगी। दस्तावेज़ हासिल करने के लिए प्रारथियें को कोरियर सर्विस लेने के लिए उत्साहित किया जायेगा।

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